हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (Haryana Board of School Education) ने शैक्षिक सत्र 2023.24 में कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए एनरोलमेंट रिटर्न भरने की तिथियां निर्धारित कर दी गई है। राजकीय व अराजकीय स्थाई मान्यता प्राप्त एवं बोर्ड से स्थाई सम्बद्धता प्राप्त विद्यालय व गुरूकुल विद्यापीठ बोर्ड की अधिकारिक वेबसाईट पर दिए गए लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत दिशा.निर्देश बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
अध्यक्ष वीपी यादव एवं सचिव ज्योति मित्तल ने बताया कि सभी विद्यालय मुखिया बिना विलम्ब शुल्क 09 अक्तूबर से 23 अक्तूबर, 100 रुपये विलम्ब शुल्क सहित 24 से 30 अक्तूबर, 200 रुपये विलम्ब शुल्क सहित 31 अक्तूबर से 06 नवम्बर, 300 रुपये विलम्ब शुल्क सहित 07 से 13 नवम्बर तथा 1000 रुपये विलम्ब शुल्क सहित 14 से 20 नवम्बर, 2023 तक ऑनलाइन आवेदन तथा छात्रों के विवरणों में 21 से 27 नवम्बर, 2023 तक ऑनलाइन शुद्धि कर सकते हैं। हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों के लिए 150 रुपये प्रति विद्यार्थी एवं अन्य राज्यों के प्रवासी विद्यार्थियों के लिए 200 रुपये प्रति विद्यार्थी एनरोलमेंट शुल्क भरा जाना है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त कक्षा 9वीं व 11वीं के छात्रों का 50 रुपये प्रति छात्र प्रश्र पत्र शुल्क भी निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन जमा करवाना होगा। एनरोलमेंट की अन्तिम तिथि के बाद प्रश्र.पत्र शुल्क 1000 रुपये अथवा सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार शुल्क जुर्माना सहित भरना होगा अन्यथा प्रश्र- पत्र प्राप्त न होने की अवस्था में विद्यालय स्वंय जिम्मेवार होगा।
उन्होंने बताया कि जिन विद्यार्थियों का 9वीं कक्षा में एनरोलमेंट पूर्व में हो चुका है और उन द्वारा कक्षा 10वीं की परीक्षा इसी बोर्ड से नियमितध्मुक्त विद्यालय के तौर पर न देकर अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से परीक्षा पास की है तो ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं में एनरोलमेंट करवाने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 11वीं में जिन विद्यार्थियों का एनरोलमेंट पहले ही हो चुका है ऐसे विद्यार्थी का विद्यालयों द्वारा पुन:रजिस्ट्रेशन भी करवाना अनिवार्य होगा, जिसके लिए 100.रुपये प्रति विद्यार्थी शुल्क भी ऑनलाइन जमा करवाना होगा।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त कक्षा 9वींए 10वीं व 12वीं में अध्ययनरत जिन विद्यार्थियों का पहले ही एनरोलमेंट हो चुका है और वे परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं या दोबारा उसी कक्षा में दाखिला लिया है उनके एनरोलमेंट फार्म दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है केवल रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगाए जिसके लिए 100 रूपये प्रति विद्यार्थी शुल्क भी ऑनलाइन जमा करवाना होगा।
बोर्ड सचिव ज्योति मित्तल ने बताया कि विद्यार्थियों के एनरोलमेंंट रिटर्न भरते समय विद्यालयों द्वारा विद्यार्थी के आधार नम्बर के साथ पिता का आधार नम्बर भी दर्ज किया जाना अनिवार्य है यदि किसी कारणवश पिता का आधार नम्बर नहीं है तो माता का आधार नम्बर भरें। 15 वर्ष की आयु पर संशोधित आधार कार्ड के अन्तिम चार अंक ही भरे जाने है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के जो फोटो आवेदन.पत्र में भेजे जाने हैं, वह विद्यालय की वर्दी में ही हों जिससे यह अलग पहचान हो सके कि अमुक परीक्षार्थी अमुक विद्यालय का है।
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