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परीक्षा के लिए 75 प्रतिशत हाजिरी जरूरी : CBSE ने जारी किया नया सर्कुलर, संबंधित सभी स्कूलों पर नियम होंगे मान्य

CBSE ने जारी किए दिशा-निर्देश। 

CBSE ने जारी किए दिशा-निर्देश। 

Sonipat News :  केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध स्कूलों और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिये जरूरी समाचार है। सीबीएसई ने नया सर्कुलर जारी करते हुए विद्यालयों में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति को लेकर कड़ा संज्ञान लिया है। नए सर्कुलर के अनुसार अगर किसी विद्यार्थी की अनुपस्थिति 75 प्रतिशत से कम पाई जाती है तो उस विद्यार्थी को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सर्कुलर के तहत नियम की पालना के लिए स्कूलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस संदर्भ में बोर्ड की टीम स्कूलों का औचक निरीक्षण भी कर सकती है। इसीलिए स्कूलों को हाजिरी रजिस्टर व अन्य रिकार्ड को दुरुस्त रखने के लिए कहा गया है। अगर कोई स्कूल कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ सीबीएसई कार्रवाई कर सकती है। कार्रवाई के तौर पर जुर्माना लगाने से लेकर स्कूल की मान्यता रद्द करने तक का प्रावधान किया गया है।

सीबीएसई ने इसको लेकर सभी स्कूल प्रमुखों को पत्र भी जारी किया है। जिसमें कहा है कि स्कूल केवल विषय का ज्ञान देने के लिए नहीं हैं। स्कूली शिक्षा के दौरान विद्यार्थियों का समग्र विकास, पाठ्येतर गतिविधियों, साथियों से सीखना, चरित्र निर्माण, मूल्यों को विकसित करना, सहयोग, विविधता और समावेशन का सम्मान, सम्मानजनक बातचीत, टीम वर्क के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। स्कूल सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए विद्यार्थी की स्कूलों में नियमित उपस्थित अनिवार्य है। स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति उसकी शैक्षणिक सफलता, व्यक्तिगत व चहुंमुखी विकास में योगदान करती है। यदि विद्यार्थी विद्यालय नहीं जाएंगे तो उनका सर्वांगीण विकास बाधित हो जाएगा। जिसके देखते हुए सीबीएसई ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

रिकॉर्ड रखना होगा अपडेट, वरना...

सीबीएसई से संबंधित स्कूलों में कभी भी सीबीएसई के अधिकारी औचक निरीक्षण कर सकते हैं। इस दौरान 9वीं से 12वीं कक्षा तक विद्यार्थियों की उपस्थिति जांच सकते हैं। निरीक्षण के दौरान कोई विद्यार्थी अनुपस्थित मिलता है और स्कूल के पास वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं मिलता है, रजिस्टर अपडेट नहीं मिलता है या यह पाया जाता है कि स्कूल जारी निदेर्शों का पालन नहीं कर रहे हैं तो बोर्ड द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसमें वित्तीय जुर्माना या स्कूल की मान्यता तक रद्द की जा सकती है। इसलिए स्कूलों को भी पूरा रिकॉर्ड अपडेट रखना होगा।

25 प्रतिशत हाजिरी में दी गई छूट

सीबीएसई के नए सर्कुलर के अनुसार विद्यार्थियों को आपातकालीन परिस्थितियों जैसे बीमारी, पारिवारिक स्थिति सहित अन्य कारणों के लिए हाजिरी में 25 फीसदी की छूट दी गई है। इसके लिए यदी विद्यार्थी बीमार है तो उसे चिकित्सीय प्रमाणपत्र के साथ स्कूल में अवकाश के लिए आवेदन करना होगा। स्कूल भी यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थी नियमित स्कूल आ रहे हैं, यदि कोई विद्यार्थी बार-बार छुट्टी ले रहा है या अनुपस्थित रहता है तो स्कूल को उसके माता-पिता को लिखित रूप में सूचित करना होगा।

इन नियमों का करना होगा पालन

  • स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विद्यार्थी नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं या नहीं।
  • उपस्थिति रजिस्टर में हर दिन विद्यार्थियों की उपस्थिति अंकित कर शिक्षक व स्कूल अधिकारियों के विधिवत हस्ताक्षर करवाने होंगे।
  • यदि 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थी शैक्षणिक दौरे या किसी अन्य गतिविधि के लिए भेजा जाता है, तो उचित रिकॉर्ड बनाए रखना होगा। ताकि अचानक निरीक्षण के समय उपलब्ध कराया जा सके।
  • अगर कोई विद्यार्थी अवकाश ले रहा है तो उसके पास वांछित कारण होना चाहिए।
  • यदि किसी विद्यार्थी की हाजिरी कम रहती हैं तो उस बारे में बोर्ड को अवगत कराएं।

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