Mobile Phone Ban In School: अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल स्टूडेंट्स स्कूलों में फोन लेकर जाने लग गए हैं। ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए सख्ती दिखाई है। सरकार ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए कैंपस या फिर क्लास रूम में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम बनाने को कहा है। साथ ही दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के लिए अहम एडवाइजरी भी जारी की है।
लॉकर में रखने की व्यवस्था
जारी की गई इस एडवाइजरी में कहा गया है कि माता-पिता यह सुनिश्चित करें की बच्चे स्कूल में फोन न लेकर आएं। इसके साथ ही सरकार ने यह आदेश भी दिया कि अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में फोन लेकर आता है, तो स्कूल अथॉरिटी उसे किसी लॉकर आदि में रखने की व्यवस्था करें। जब स्कूल खत्म हो जाए, उसके बाद स्टूडेंट्स को फोन लौटा दें।
जारी कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर
सरकार ने अपनी एडवाइजरी में टीचर्स और अन्य स्टाफ से भी क्लासरूम, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी अन्य जैसी जगहों पर जहां टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटी होती है, वहां फोन से परहेज करने के लिए कहा है। साथ ही स्कूल अथॉरिटी से कहा गया है कि वो हेल्पलाइन नंबर दे सकते हैं, जहां स्टूडेंट्स और माता-पिता इमरजेंसी पड़ने पर फोन कर सकते हैं।
बच्चों पर पड़ता है प्रभाव
बता दें कि निदेशालय ने दिल्ली स्कूल शिक्षा एक्ट 1973 का हवाला देते हुए इसके इस्तेमाल पर एडवाइजरी को तैयार किया है। शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि मोबाइल फोन के उपयोग से बच्चो में सकारात्मक और नकारात्मक जैसे दोनों प्रभाव पड़ते हैं। फोन को ज्यादा इस्तेमाल करने से तनाव, चिंता, नींद ना आना आदि जैसे कई परिणाम हो सकते हैं। फोन बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को भी बाधित करता है।
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