हरियाणा सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए एक अहम फैसला लिया है। दरअसल, सरकार ने ग्रुप C में दूसरे ग्रुप से ट्रांसफर और डेपुटेशन (Transfer And Deputation) पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में बड़ा बदलाव किया है। इस नियम के अनुसार, स्टूडेंट्स को 12वीं पास होना अनिवार्य कर दिया है, ये नियम कर्मचारियों को बेहद ही प्रभावित करने वाला है। ये उन कर्मचारियों को विशेष रूप से प्रभावित करेगा, जिनकी शैक्षणिक योग्यता आईटीआई, डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक नहीं है। वे अधिकारी सिर्फ दसवीं पास हैं। वहीं, हरियाणा सरकार ने 21 अप्रैल, 2023 से ही ग्रुप-सी के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम योग्यता 12वीं कर दी है।
पत्र में इस बात पर दिया गया जोड़
बता दें कि सरकार की तरफ से सभी विभागों और प्रशासनिक सचिवों के साथ विभिन्न बोर्डों और प्रबंधन को इस बारे में पत्र जारी कर जरूरी निर्देश दिए गए हैं। इस नोटिस में लिखा गया है कि ट्रांसफर या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए जरूरी निर्देश हैं। साथ ही इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी जानकारी दी गई है।
ये भी पढ़ें... Defense Service में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए सुनहरा मौका, जल्द करें आवेदन
अनुमोदन लेने की नहीं आवश्यकता
दरअसल, इसके लिए संबंधित प्रशासनिक सचिव की मंजूरी के साथ ही और एलआर यानी कानूनी और विधायी विभाग से जांच की मंजूरी जरूरी है। इसके साथ ही सरकार की ओर से मॉडल संशोधन के नमूने को पेश कर दिया गया है। इसके बाद मंत्री परिषद ने इसे अनुमोदित कर दिया है और इसे अब सभी विभागों को भेज दिया गया है।
Post a Comment
0 Comments