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Haryana School New Rule: हरियाणा बोर्ड का नया नियम, अब 10वीं और 12वीं में स्कूल नहीं बदल सकेंगे छात्र

हरियाणा बोर्ड का नया नियम, अब 10वीं और 12वीं में स्कूल नहीं बदल सकेंगे छात्र।

हरियाणा बोर्ड का नया नियम, अब 10वीं और 12वीं में स्कूल नहीं बदल सकेंगे छात्र।

Haryana School New Rule: माध्यमिक शिक्षा मंडल हरियाणा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए आवश्यक नियम लागू किए गए हैं। नए नियम के मुताबिक अब 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र सीधे शैक्षणिक सत्र से किसी अन्य स्कूल की 10वीं या 12वीं कक्षा में प्रवेश नहीं ले सकेंगे। हरियाणा बोर्ड ने इससे संबद्ध सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए एक आदेश जारी किया है।

बोर्ड के अधिकारियों ने हरियाणा बोर्ड के विशेष मामलों पर निर्णय लेते हुए यह जानकारी दी। बोर्ड के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि सीबीएसई मॉडल को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसमें विद्यार्थियों को विशेष परिस्थिति में ही स्कूल बदलने का अधिकार होगा।

तबादला होने पर स्कूल बदल सकेंगे

अधिकारियों ने बताया कि अगर किसी छात्र के परिवार ने शहर शिफ्ट कर लिया है तो ऐसी स्थिति में छात्र को वैध दस्तावेज जमा कराने होंगे। यदि शैक्षणिक कारणों से परिवर्तन एक ही जिले के भीतर है, तो छात्र और माता-पिता को बोर्ड को इसके लिए पूर्फ के साथ समझाना होगा। स्कूलों को ऐसे छात्रों की जानकारी प्रवेश प्रक्रिया के एक महीने के भीतर देनी होगी।

धोखाधड़ी पर रोक लगेगी

हरियाणा बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि हर साल लाखों छात्र राज्य बोर्ड के लिए पंजीकरण कराते हैं। इसमें बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जो दूसरे राज्यों से फर्जी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लाते हैं और राज्य के स्कूलों में सीधे प्रवेश लेते हैं। साल के ज्यादातर गैप स्टूडेंट्स इसी में होते हैं।

यह फैसला प्रवेश में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लिया गया है। इसी नियम के आधार पर हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 2022 में 142 स्कूलों के करीब 6000 छात्रों का रिजल्ट रोक दिया था। छात्रों के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर रोक लगा दी गई है।

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