Haryana Government Job Notification 2023: हरियाणा में राज्य सूचना आयुक्त के छह पद खाली हैं, लेकिन आपको बता दें कि इनमें से तीन को सरकार जल्द ही भरने जा रही है। कई सेवानिवृत्त अधिकारी राज्य सूचना आयुक्त बनने की कतार में हैं, वहीं भाजपा और जजपा के नेता भी इसके लिए पैरवी करने लगे हैं। बहुत जल्द राज्य सरकार कुछ बोर्डों और निगमों में भी अध्यक्ष नियुक्त करेगी।
इसके लिए भी पार्टी में लॉबिंग तेज हो गई है। वर्तमान में राज्य सरकार ने विधायक राकेश दौलताबाद के स्थान पर कुलदीप सिंह मुल्तानी को हरियाणा कृषि उद्योग का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
चुनावी तैयारियों का हवाला देकर किया इनकार
दौलताबाद अपने बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। राज्य सरकार ने उन्हें फिर से अध्यक्ष बनने के लिए कहा था, लेकिन दौलताबाद ने अपने क्षेत्र में राजनीतिक व्यस्तता और अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का हवाला देकर मना कर दिया। बादशाहपुर में सीएम के ओएसडी जवाहर यादव भी चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं तो यहां बीजेपी के एक कद्दावर और रसूखदार नेता भी अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं।
फिलहाल राज्य की राजनीति में सबसे बड़ा आंदोलन राज्य सूचना आयुक्त बनने का है. राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है, जो पहले पांच वर्ष था।
आप 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं
राज्य सरकार ने राज्य सूचना आयुक्त के तीन पदों के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। कोई भी उम्मीदवार जो इच्छुक और पात्र है, वह 14 मार्च तक आवेदन कर सकता है। हरियाणा राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के कुल छह पद रिक्त हैं, जो सूचना आयुक्तों के कुल 10 पदों के आधे से अधिक है।
हालांकि पिछले साल सितंबर में राज्य सरकार की ओर से सूचना आयुक्त के दो खाली पदों को भरने की कवायद शुरू की गई थी, जो अब बढ़कर तीन हो गई है. जिन व्यक्तियों ने पिछले वर्ष सूचना आयुक्त के दो पदों के लिए आवेदन किया था, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
पहले तीन की तुलना में कार्य अवधि 5 वर्ष थी
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार के अनुसार हिसार जिले से नियुक्त अधिवक्ता पंकज मेहता का कार्यकाल 20 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो गया था, जब वे 65 वर्ष के हो गए थे. वह केवल नौ महीने ही सूचना आयुक्त का पद संभाल सके। मौजूदा कानूनी प्रावधान के अनुसार, सूचना आयुक्त का कार्यकाल कार्यालय ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, है। हालाँकि, 24 अक्टूबर 2019 से पहले, यानी संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम में संशोधन करने से पहले, इस अवधि की अवधि तीन वर्ष नहीं बल्कि पाँच वर्ष थी।
इस प्रकार, वर्तमान सूचना आयुक्त ज्योति अरोड़ा का कार्यकाल जनवरी 2025 तक होगा, जबकि मुख्य सूचना आयुक्त विजयवर्धन और सूचना आयुक्त एसएस फुलिया का कार्यकाल मार्च 2025 तक होगा। दो अन्य वर्तमान सूचना आयुक्त कमलदीप भंडारी और जय सिंह बिश्नोई को नियुक्त किया गया था मार्च 2019 में आयोग, दोनों का कार्यकाल मार्च 2024 तक होगा।
हेमंत ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त अधिकतम 10 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है.
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