Nursery Admission Benefits For EWS: दिल्ली नर्सरी एडमिशन लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। जो माता-पिता अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से� आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। एडमिशन के लिए ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कुछ खास सुविधाएं दी जाएगी। जानते हैं कैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ग्रुप के लिए क्या है इसके नियम और कौन इसके अंतर्गत आते हैं।�
Nursery Admission के लिए कैसे बनाएं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे- आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, बीपीएल कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, लैंड/प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, रेजिडेंशियल प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और कार्ड इश्यू होने के बाद एक साल तक वैलिड रहता है।�
Nursery Admission के लिए सर्टिफिकेट चेक�
जब आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जमा करते हैं, तो उसे edistrict.delhigovt.nic.in पर विभाग द्वारा चेक किया जाता है। जो डीजी कैटेगरी के तहत एडमिशन पाते हैं उनसे इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। ये रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के लिए है।�
Nursery Admission के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सुविधाएं�
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 25 परसेंट रिजर्वेशन दिया जाता है। यानी किसी भी स्कूल में कुल जितने एडमिशन होंगे, उनमें से 25 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स होने चाहिए। इन्हें एडमिशन के बाद भी बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं। जैसे- फ्री किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म, राइटिंग मैटीरियल। साथ ही इनसे किसी प्रकार की फीस भी नहीं ली जाती है।
Nursery Admission Benefits For EWS: कौन होंगे योग्य��
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वे स्टूडेंट्स आते हैं, जिनकी फैमिली इनकम साल में दस लाख से कम हो। जो कैंडिडेट्स बीपीएल, आय या फूड सिक्योरिटी कार्ड (फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट द्वारा इश्यू किया गया हो) जमा कर देते हैं, उनसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। वहीं, इन कैंडिडेट्स को डिस्टेंस के आधार पर स्कूल एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा।�
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