हरियाणा के अब किसी भी विभाग में 18 साल से कम उम्र के युवाओं को सरकारी नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। पूर्व में ग्रुप-डी और क्लास-3 में 17 साल तक के युवाओं को रख लिया जाता था, लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा।अब सामान्य जातियों से 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सैन्य सेवा के दौरान विकलांग हो जाने वाले विवाहित व्यक्तियों की पत्नी और तलाकशुदा महिलाए एवं अविवाहित युवक को 47 साल तक की उम्र तक आवेदन करने की छूट रहेगी।�
दिव्यांगों को 52 वर्ष तक मौका
दिव्यांग और कच्चे कर्मचारियों को 52 वर्ष तक सरकारी सेवा में आने का मौका दिया जाएगा। हरियाणा सरकार वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से पहले ही नौकरी में आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है। पूर्व में यह 17 वर्ष भी की गई थी, लेकिन बदलाव कर दोबारा 18 कर दिया गया।
सीधी भर्ती में नहीं होगा कोई बदलाव
अब सभी विभागों में सभी पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल होगी। जहां सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए कर्तव्यों की प्रकृति तथा आवश्यक योग्यता के कारण किसी विभाग में किसी विशेष पद के लिए सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम आयु सीमा अठारह वर्ष से अधिक या अधिकतम आयु 42 वर्ष से कम या अधिक है तो आयु अपरिवर्तनीय रहेगी।
पूर्व सैनिकों के लिए ये होंगे नियम
ऑर्डर में स्पष्ट किया गया है कि ग्रुप ए,बी, सी या डी के पद पर एक पूर्व सैनिक की नियुक्ति के लिए उसकी आयु की गणना वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की वास्तविक अवधि और तीन साल तक के ब्रेक को घटाकर की जाएगी। विशेष छूट के बावजूद किसी भी श्रेणी (भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर) के आवेदक की ऊपरी आयु सीमा 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
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