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Delhi Schools: स्कूलों के लिए शिक्षा निदेशालय का फैसला, 220 दिन का कार्य दिवस पूरा करना अनिवार्य

 दिल्ली के स्कूलों के लिए शिक्षा निदेशालय का फैसला।

 दिल्ली के स्कूलों के लिए शिक्षा निदेशालय का फैसला।

Delhi Schools:�शिक्षा निदेशालय (DoE) ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र में कम से कम 220 दिन का कार्य दिवस होने चाहिए। यह नियम दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों के लिए लागु किया गया है।

Delhi Schools: शिक्षा निदेशालय का आदेश

शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के सभी सरकारी और शिक्षा निदेशालय के तहत आने वाले स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 220 कार्य दिवस पूरा करने का आदेश दिया है। निदेशालय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम- 2009 और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के हिसाब से सभी स्कूलों के लिए यह कार्य दिवस पूरा करना अनिवार्य है।

Delhi Schools: अधिकारियों को सलाह��

नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि शैक्षणिक वर्ष शुरू होने से पहले और छुट्टियों के पालन से पहले, सरकारी स्कूलों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 220 कार्य दिवस पूरे हो हो जाने चाहिए। इसके लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से उप जिला शिक्षा (DDE) अधिकारियों को भी सलाह दी गई है। जिसमें कहा गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी स्कूल में प्रतिबंधित या स्थानीय छुट्टियों को मंजूरी देने से पहले इसका कड़ाई से अनुपालन करें। इसके अलावा, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल भी अपने संबंधित प्रबंधन से छुट्टियों की मंजूरी प्राप्त करेंगे।�


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