मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती (MP Police Constable Recruitment 2020) के विज्ञापन से सम्बंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया. हाईकोर्ट (MP High Court) ने सभी वर्गों के कट ऑफ मार्क के साथ 12 मई को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. यह मामला पुलिस भर्ती 2020 में 6 हजार पदों में भूतपूर्व सैनिकों को 10 प्रतिशत आरक्षण देकर 601 पद आरक्षित किए जाने से जुड़ा हुआ है. इसमें लगभग 3822 भूतपूर्व सैनिकों ने आवेदन दाखिल किए थे. जिस पर लिखित परीक्षा में लगभग 2200 भूतपूर्व सैनिक शामिल हुए. लेकिन इसमें घोषित रिजल्ट में मात्र 6 उत्तीर्ण हुए. मतलब यह छह अभ्यर्थी दुसरे चरण की परीक्षा में बेठ सकते हैं. व्यापम, पीईबी (Professional Examination Board Bhopal) द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को सैकड़ों भूतपूर्व सैनिकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
आरक्षण नियम लागू ना करने का आरोप
इस याचिका में हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती की सम्पूर्ण प्रक्रिया याचिका के निर्णय के अधीन करने का आदेश 27 अप्रेल को ही जारी कर दिया. इसी क्रम में 5 मई को सुनवाई हुई है. लेकिन पीईबी ने भर्ती में अपनाई गई प्रक्रिया से सम्बंधित जबाब नहीं दिया. इस पर न्यायालय को बताया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षित पदों पर अन्य किसी वर्ग से नियुक्ति नहीं की जा सकती.
लिखित परीक्षा के कटऑफ़ नंबर पेश करे PEB
कोर्ट ने कहा कि पीईबी ने भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से नहीं की है. किस वर्ग का कितना कटऑफ नंबर है. यह भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है. इसके कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया गलत लग रही है. शासन के स्पष्ट नियम होते हैं वो भी इस भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों (Ex Army Men) पर लागू नहीं किए गए हैं.
12 मई को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने पीईबी को निर्देश दिया कि सभी वर्गों के कट-ऑफ नंबर सहित 12 मई से पहले जबाब दाखिल करें. याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट नरेंद्र पाल सिंह रूपराह और रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पैरवी की. वहीं अब अगली सुनवाई के लिए 12 मई की तारीख नियत की गई है.
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